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Constitution of India

भारत का संविधान

आज के युग मैं भारत मैं सभी कायदा व्यवस्था बनाने वाले युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटेसे गांव मैं हुआ | उन्होंने उनका सारा जीवन भारत के हित मैं लगा दिया और भारत मैं हम उसे भारत का संविधान इस नाम से संभोधते हैं जिसे हम अंग्रेजी मैं (Costitution of India) कहते हैं | भारत के हर एक आदमी को या औरत को यह जानने का हक़ हैं और होना भी चाहिए |

नागरिकता :

इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हैं , जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हैं , जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 के आधार पर जिस व्यक्ति ने अपने खुद के स्वेछा से विदेशी नागरिकता धारण की हैं ऐसा व्यक्ति भारत का व्यक्ति नहीं होगा और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। |

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योषयता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

जो भारत मैं नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य होता हैं की , जो भारत का संविधान हैं उस संविधान का पालन करे उसके आदर्शो और उनके संस्थाओ ,राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करे | हमारे स्वतंत्रता के लिए जिस जिस ने राष्ट्रीय आंदोलन किये उनके प्रति हर किसी के प्रति आदर होना चाहिए | देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे | संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।

भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल सरंचना को निर्धारित करता है | प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है | सरकार के अधिकार, गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है सब संविधान में परिभाषित है |

भारत के संविधान की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को संसद के भवन के केंद्रीय कक्षा मैं आयोजित की गई थी | संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्तित थे , जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये थे | और सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 सम्पन हो गई | जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तब लगबग 60 देशो के संविधान का अध्ययन किया गया | और संविधान का पहला संशोधन 1951 मैं किया गया था | भारत मैं पंजाब यह राज्य पहला राज्य था जहा राष्ट्रपति शासन लागु किया गया था और उसके साथ है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश मैं लगाया गया था |

Written by Jatin Tripathi

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